झारखंड हाईकोर्ट ने रिम्स परिसर से चल रहे अतिक्रमण हटाओ अभियान को जारी रखने का स्पष्ट आदेश देते हुए इससे जुड़ी सभी याचिकाओं को खारिज कर दिया है। अतिक्रमण हटाने के विरोध में दायर हस्तक्षेप याचिकाओं पर सुनवाई के दौरान कई लोगों ने अभियान पर रोक लगाने की मांग की थी, जिसे न्यायालय ने अस्वीकार कर दिया।
सुनवाई के दौरान राँची के डीसी, एसएसपी और बड़गाई अंचल अधिकारी आवश्यक दस्तावेजों के साथ कोर्ट में उपस्थित थे। इससे पूर्व हाईकोर्ट ने अतिक्रमणकारियों को 72 घंटे के भीतर स्वयं अतिक्रमण हटाने का निर्देश दिया था, अन्यथा प्रशासन द्वारा कार्रवाई करने का आदेश दिया गया था।
इसी आदेश के तहत प्रशासन रिम्स परिसर में अतिक्रमण हटाने का अभियान चला रहा है। हालांकि, डीआईजी ग्राउंड के निकट स्थित कैलाश कोठी से संबंधित याचिका पर कोर्ट ने सोमवार को अगली सुनवाई की तारीख तय की है। फिलहाल हाईकोर्ट ने कैलाश कोठी हटाने पर रोक बरकरार रखी है।

