हिंदूवादी नेता भैरव सिंह को गुरुवार को झारखंड हाईकोर्ट से बड़ी राहत मिली है। न्यायमूर्ति अंबुज नाथ की अदालत ने उनकी जमानत याचिका पर सुनवाई करते हुए उन्हें बेल प्रदान की। कोर्ट ने 20-20 हजार रुपये के दो निजी मुचलके जमा करने की शर्त पर जमानत दी है। यह मामला राँची के चुटिया थाना क्षेत्र में हुए विवाद से संबंधित है, जिसके तहत थाना में कांड संख्या 125/2025 दर्ज की गई थी। इससे पहले राँची सिविल कोर्ट ने 13 अगस्त को उनकी जमानत याचिका खारिज कर दी थी। इसके बाद भैरव सिंह ने हाईकोर्ट का रुख किया था। उनकी ओर से वरीय अधिवक्ता अजीत कुमार ने पक्ष रखा।
हिंदूवादी नेता भैरव सिंह को झारखंड हाईकोर्ट से जमानत | Jharkhand High Court Grants Bail to Hindutva Leader Bhairav Singh in Chutia Case

