सुप्रीम कोर्ट ने झारखंड सरकार को आदेश दिया है कि वह सारंडा वन क्षेत्र के 31,468.25 हेक्टेयर भूमि को Wildlife Sanctuary घोषित करे। न्यायालय ने राज्य सरकार के उस अनुरोध को अस्वीकार कर दिया, जिसमें सरकार ने केवल 24,941 हेक्टेयर क्षेत्र को सेंचुरी घोषित करने की मांग की थी। मुख्य न्यायाधीश बी.आर. गवई और न्यायमूर्ति के. विनोद चंद्रन की पीठ ने 13 नवंबर को यह निर्णय सुनाया। कोर्ट ने राज्य सरकार को चार हफ्तों के भीतर अधिसूचना जारी करने का निर्देश दिया है।
राज्य सरकार ने दलील दी थी कि क्षेत्रफल घटाने से स्थानीय आदिवासी समुदायों के विस्थापन, स्कूलों और स्वास्थ्य केंद्रों पर असर नहीं पड़ेगा, पर न्यायालय ने यह तर्क खारिज कर दिया। कोर्ट ने कहा कि Forest Rights Act (FRA) के तहत आदिवासियों के अधिकार सुरक्षित रहेंगे और इस फैसले से उनके हितों पर कोई प्रतिकूल प्रभाव नहीं पड़ेगा।

