JSSC-CGL अभ्यर्थियों को हाईकोर्ट से बड़ी राहत, रद्द करने का सरकारी आदेश निरस्त

झारखंड हाईकोर्ट ने JSSC-CGL (विज्ञापन संख्या 10/2023) के सफल अभ्यर्थियों को बड़ी राहत दी है। शुक्रवार को न्यायमूर्ति दीपक रोशन की अदालत ने परीक्षा रद्द करने संबंधी राज्य सरकार की 18 अगस्त 2026 की अधिसूचना को निरस्त कर दिया।

इस फैसले के बाद नियुक्त अभ्यर्थी सरकारी नौकरी में बने रहेंगे। हालांकि, सुप्रीम कोर्ट के पूर्व आदेश के अनुसार जांच में दोषी पाए जाने वाले अभ्यर्थियों को नौकरी से बाहर किया जाएगा। अदालत ने कहा कि जांच पूरी किए बिना पूरी परीक्षा और नियुक्ति रद्द करना उचित नहीं है।
सरकार सुप्रीम कोर्ट के दिशा-निर्देशों की अनदेखी नहीं कर सकती। इस फैसले से नियुक्त अभ्यर्थियों को बड़ी राहत मिली है।

