सुखदेवनगर क्षेत्र में दखल दिहानी की कार्रवाई पर झारखंड हाईकोर्ट ने फिलहाल रोक लगा दी है, जिससे प्रभावित परिवारों को तत्काल राहत मिली है। मामले की सुनवाई न्यायमूर्ति राजेश शंकर की पीठ में हुई, जहां हस्तक्षेप याचिका पर पक्षों की दलीलें सुनी गईं।
रौनक कुमार सहित 11 लोगों की ओर से दायर हस्तक्षेप याचिका में अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई पर रोक लगाने का अनुरोध किया गया था। याचिकाकर्ताओं का कहना है कि जिस भूमि पर वे रह रहे हैं, उससे संबंधित उनका सेटलमेंट एग्रीमेंट है और उन्होंने इस पर लगभग सवा करोड़ रुपये खर्च किए हैं। उन्होंने यह भी दावा किया कि उन्हें मामले में पक्षकार नहीं बनाया गया था, जिससे वे अपनी बात प्रभावी ढंग से नहीं रख पाए।
सुनवाई के दौरान अदालत ने हेहल सीओ से यह स्पष्ट करने को कहा कि हस्तक्षेपकर्ताओं द्वारा दिए गए आवेदन पर कोई आदेश पारित हुआ है या नहीं। हस्तक्षेपकर्ताओं की ओर से अधिवक्ता गौरव राज ने पक्ष रखा।

