राँची नगर निगम क्षेत्र में संचालित कोचिंग संस्थानों में भवन के स्वीकृत नक्शे, पार्किंग और अग्नि सुरक्षा से जुड़ी कमियाँ सामने आने के बाद निगम प्रशासन ने सख्त रुख अपनाया है। नगर आयुक्त की अध्यक्षता में हुई बैठक में स्पष्ट किया गया कि नियमों का उल्लंघन कर संचालित होने वाले कोचिंग संस्थानों के विरुद्ध नियमानुसार सीलिंग की कार्रवाई की जाएगी।
बैठक में निगम की ओर से पहले जारी किए गए नोटिस के संबंध में कोचिंग संस्थान संचालकों ने अपना पक्ष रखा। इस दौरान पाया गया कि अधिकांश संस्थानों के पास भवन का स्वीकृत नक्शा उपलब्ध नहीं है। कई जगह पार्किंग की समुचित व्यवस्था नहीं मिली। वहीं, आपातकालीन स्थिति में विद्यार्थियों की सुरक्षित निकासी के लिए इमरजेंसी एग्जिट और अग्नि सुरक्षा से संबंधित फायर एनओसी की उपलब्धता में भी कमियाँ पाई गईं।
जाँच के दौरान कुछ संचालकों ने भवन का नक्शा प्रस्तुत किया, लेकिन ये नक्शे आवासीय उपयोग के लिए स्वीकृत थे। इसके बावजूद संबंधित भवनों में कोचिंग संस्थान चलाए जा रहे हैं। स्वीकृत उपयोग के विपरीत भवनों में व्यावसायिक गतिविधियाँ संचालित किए जाने को लेकर निगम ने नाराजगी जताई।
बैठक में कुछ संचालकों ने संस्थानों को दूसरी जगह स्थानांतरित करने के लिए अतिरिक्त समय माँगा। इस पर नगर आयुक्त ने स्पष्ट किया कि समय माँगने वाले संचालकों को नोटराइज्ड शपथ पत्र के साथ निगम प्रशासन को विधिवत आवेदन देना होगा। इन आवेदनों पर नियमानुसार विचार किया जाएगा। केवल मौखिक अनुरोध के आधार पर किसी संस्थान को कार्रवाई से छूट नहीं मिलेगी।
निगम प्रशासन ने संचालकों से भवन के स्वीकृत उपयोग, पार्किंग, आपातकालीन निकासी और अग्नि सुरक्षा से जुड़े निर्धारित मानकों का पालन सुनिश्चित करने को कहा है। नियमों की अनदेखी करने वाले संस्थानों पर सीलिंग की कार्रवाई की जा सकती है।

