हवाई सफर करने वालों के लिए राहत की खबर है। अब फ्लाइट कैंसिल या डेट बदलने पर एयरलाइन कंपनियां मनमाने चार्ज नहीं वसूल सकेंगी। नागरिक उड्डयन महानिदेशालय (DGCA) ने एक नया प्रस्ताव तैयार किया है, जिसके तहत यात्रियों को बिना किसी अतिरिक्त शुल्क के 48 घंटे के भीतर टिकट कैंसिल या रीशेड्यूल करने की सुविधा मिलेगी।
नए नियम के अनुसार, अगर नई फ्लाइट का किराया अधिक होता है तो यात्री को केवल बढ़ी हुई राशि ही चुकानी होगी। इसके अलावा, रिफंड में देरी करने वाली एयरलाइनों पर सख्त कार्रवाई की जाएगी। यदि कोई कंपनी 48 घंटे के भीतर रिफंड नहीं देती या मुफ्त बदलाव से इनकार करती है, तो यात्री सीधे डीजीसीए में शिकायत दर्ज करा सकता है। यह प्रस्ताव लागू होने पर हवाई यात्रियों के अधिकारों को और मजबूती मिलेगी।

