धनबाद स्थित सत्र न्यायालय ने चर्चित डिप्टी मेयर नीरज सिंह हत्याकांड में अपना फैसला सुनाते हुए सभी आरोपियों को बरी कर दिया है। इस मामले के मुख्य आरोपी झरिया के पूर्व भाजपा विधायक संजीव सिंह एंबुलेंस से कोर्ट में हाजिर हुए थे। अदालत ने सबूतों के अभाव में संजीव सिंह समेत अन्य आरोपियों को भी आरोपमुक्त कर दिया।
पुलिस की जांच के बाद इस कांड में कुल 11 लोगों के खिलाफ आरोप पत्र दाखिल किया गया था। वहीं, छह अभियुक्तों के खिलाफ अब भी जांच जारी है और उनके खिलाफ अब तक चार्जशीट दाखिल नहीं हो पाई है।
गौरतलब है कि 21 मार्च 2017 को धनबाद के तत्कालीन डिप्टी मेयर नीरज सिंह की गोली मारकर हत्या कर दी गई थी। इस हमले में नीरज सिंह के साथ उनके निजी सचिव अशोक यादव, ड्राइवर चंद्र प्रकाश महतो उर्फ घोल्टू और बॉडीगार्ड मुन्ना तिवारी की भी मौत हो गई थी। हमला उस वक्त हुआ जब सभी एक ही गाड़ी से स्टील गेट इलाके से गुजर रहे थे।
नीरज सिंह के परिजन अभिषेक सिंह ने इस मामले में थाने में लिखित शिकायत दर्ज कराई थी, जिसमें पूर्व विधायक संजीव सिंह सहित नौ लोगों को नामजद अभियुक्त बनाया गया। बाद में पुलिस ने जांच के बाद कुल 11 आरोपियों के खिलाफ चार्जशीट दाखिल की।
वर्तमान में जिन छह आरोपियों के खिलाफ जांच जारी है, उनमें गया सिंह, महंत पांडेय, संतोष, मोनू, रिंकु उर्फ विकास उर्फ धर्मेंद्र सिंह और सिद्धार्थ गौतम उर्फ मनीष शामिल हैं।
पुलिस जांच के दौरान घटना के वक्त आरोपियों के मोबाइल लोकेशन, कॉल डिटेल (CDR), पोस्टमॉर्टम रिपोर्ट सहित अन्य वैज्ञानिक साक्ष्यों की जांच की गई। गवाहों और आरोपियों के बयान भी दर्ज किए गए।
पोस्टमॉर्टम रिपोर्ट के अनुसार नीरज सिंह के शरीर पर गोलियों के 56 घाव पाए गए थे। आरोप पत्र में जिन 11 आरोपियों को नामजद किया गया, उनमें झारखंड के अलावा बिहार, उत्तर प्रदेश और पश्चिम बंगाल के लोग शामिल थे। इनमें से छह आरोपी जमानत पर हैं। वहीं, इस केस से जुड़े शार्प शूटर अमन सिंह की 2023 में धनबाद जेल के अंदर हत्या कर दी गई थी।