राँची में में फुटपाथ और पैदल यात्रियों के रास्ते पर लगाए गए होर्डिंग, मोनोपोल और यूनिपोल के खिलाफ राँची नगर निगम ने सख्त रुख अपनाया है। सुप्रीम कोर्ट और झारखंड हाईकोर्ट के आदेश के बाद निगम ने अवैध होर्डिंग के खिलाफ कार्रवाई तेज कर दी है।
निगम की टीम ने राम मंदिर से कांके रोड होते हुए हिनू चौक तक हरमू बाईपास पर लगे होर्डिंग की जाँच की। इस दौरान करीब 95 प्रतिशत होर्डिंग 12 फीट से कम ऊँचाई पर या फुटपाथ के हिस्से में लगे मिले। निगम के अनुसार, इससे पैदल यात्रियों के आवागमन में परेशानी हो रही है।
निगम ने विज्ञापन एजेंसियों और होर्डिंग संचालकों को अवैध होर्डिंग खुद हटाने का निर्देश दिया है। तय समय में इन्हें नहीं हटाने पर निगम इन्हें हटाएगा और संबंधित एजेंसियों के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। नियमों और न्यायालय के आदेशों का उल्लंघन करने वाली एजेंसियों को ब्लैकलिस्ट भी किया जा सकता है।
निगम ने स्पष्ट किया है कि फुटपाथ पैदल यात्रियों के लिए है, विज्ञापन लगाने के लिए नहीं। राम मंदिर से हिनू चौक के बाद अब शहर के अन्य प्रमुख मार्गों पर भी होर्डिंग की जाँच की जाएगी। पैदल रास्ते में बाधा बनने वाले अवैध होर्डिंग, मोनोपोल और यूनिपोल के खिलाफ कार्रवाई जारी रहेगी।

