राँची के चर्चित एक्सट्रीम बार के डीजे संचालक संदीप प्रमाणिक हत्याकांड मामले में एजेसी शैलेंद्र कुमार की अदालत ने मुख्य आरोपी अभिषेक सिंह उर्फ विक्की समेत 10 दोषियों को 9-9 साल के सश्रम कारावास और 50-50 हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई है। सोमवार को अदालत ने सभी आरोपियों को दोषी करार दिया था। दोषियों में अभिषेक सिंह के अलावा अशोक कुमार सिंह, मोहम्मद शामिरुद्दीन, प्रतीक, मृत्युंजय कुमार, प्रकाश कुमार, दिवाकर उपाध्याय, आलोक दीवा, पंकज कुमार और सुमित कुमार शामिल हैं। मृतक संदीप प्रमाणिक मूल रूप से पश्चिम बंगाल के रहने वाले थे।
यह सनसनीखेज वारदात 26 मई 2024 की देर रात हुई थी। बार बंद होने के समय कुछ युवकों का बार स्टाफ से विवाद और मारपीट हुई थी। इसके बाद मुख्य आरोपी अभिषेक सिंह सेल सिटी स्थित अपने किराए के मकान से राइफल लेकर दोबारा एक्सट्रीम बार पहुंचा और बार के भीतर घुसकर डीजे संदीप प्रमाणिक की छाती में गोली मार दी, जिससे उनकी मौके पर ही मौत हो गई। घटना के बाद आरोपी ने पार्किंग एरिया में भी कई राउंड फायरिंग की और अपने साथियों के साथ कार से फरार हो गया।
पूरी वारदात बार में लगे CCTV कैमरों में कैद हो गई थी। सूचना मिलने के बाद पुलिस ने मौके पर पहुंचकर जांच शुरू की। CCTV फुटेज और अन्य साक्ष्यों के आधार पर मुख्य आरोपी अभिषेक सिंह, उसके पिता अशोक कुमार सिंह और अन्य आरोपियों को गिरफ्तार कर जेल भेजा गया था। मामले की सुनवाई पूरी होने के बाद अदालत ने सभी 10 आरोपियों को दोषी ठहराते हुए 9-9 साल की सजा और 50-50 हजार रुपये जुर्माने का आदेश दिया।

