दीपावली के मद्देनजर राँची जिला प्रशासन और झारखंड राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड (JSPCB) ने एडवाइजरी जारी की है। इसके तहत दीपावली की रात 8 बजे से 10 बजे तक ही पटाखे फोड़ने की अनुमति होगी। निर्धारित समय के बाहर पटाखे फोड़ने पर कानूनी कार्रवाई की जा सकती है।
प्रशासन के निर्देशानुसार, पटाखों की बिक्री केवल राँची नगर निगम और प्रशासन द्वारा निर्धारित स्थलों पर ही की जा सकेगी। जयपाल सिंह मुंडा स्टेडियम सहित प्रतिबंधित क्षेत्रों में पटाखे बेचने पर रोक रहेगी। बिना अनुमति पटाखों की बिक्री और भंडारण करने वालों के खिलाफ भी कार्रवाई होगी।
प्रशासन ने विक्रेताओं और आम लोगों से सुरक्षा मानकों का पालन करने की अपील की है। नियमों के अनुपालन के लिए पुलिस थानों को भी सतर्क रहने का निर्देश दिया गया है।

