भारी बारिश के अलर्ट के बीच राँची में 26 सितंबर को सभी स्कूल बंद रहेंगे। जिला प्रशासन ने विद्यार्थियों की सुरक्षा को देखते हुए जिले के सभी सरकारी, सरकारी सहायता प्राप्त और निजी विद्यालयों को बंद रखने का आदेश जारी किया है। यह आदेश KG से लेकर 12वीं कक्षा तक के विद्यार्थियों पर लागू होगा। इसमें अल्पसंख्यक विद्यालय भी शामिल हैं।
जिला दंडाधिकारी-सह-उपायुक्त मंजूनाथ भजन्त्री ने आपदा प्रबंधन अधिनियम-2005 की धारा 34 के तहत यह आदेश जारी किया है। मौसम विभाग के 25 सितंबर के विशेष बुलेटिन में राँची के लिए येलो अलर्ट जारी करते हुए भारी बारिश की संभावना जताई गई है। इसे देखते हुए जिला प्रशासन ने 26 सितंबर को स्कूल बंद रखने का निर्णय लिया है।
हालाँकि, सरकारी विद्यालयों के शिक्षक और शिक्षकेतर कर्मियों को विद्यालय आना होगा। उन्हें ई-विद्यावाहिनी में अनिवार्य रूप से उपस्थिति दर्ज कर गैर-शैक्षणिक कार्यों का निष्पादन करना होगा।
वहीं, यदि किसी विद्यालय में पहले से कोई अनिवार्य परीक्षा निर्धारित है, तो उसके आयोजन को लेकर विद्यालय प्रधान अपने स्तर से निर्णय ले सकेंगे।
जिला प्रशासन ने स्पष्ट किया है कि यह आदेश विद्यार्थियों को भारी बारिश के दौरान संभावित जोखिम से बचाने के लिए जारी किया गया है। आदेश का उल्लंघन करने वाले विद्यालय या संस्थान आपदा प्रबंधन अधिनियम-2005 की संबंधित धाराओं के तहत कार्रवाई के लिए जिम्मेदार होंगे।

