JSSC-CGL नियुक्ति रद्द करने के आदेश पर हाईकोर्ट की रोक, सरकार से 7 सितंबर तक मांगा जवाब
राँची: झारखंड में नियुक्तियों को लेकर चल रहे विवाद के बीच झारखंड हाईकोर्ट ने बड़ा आदेश दिया है। न्यायमूर्ति दीपक रोशन की अदालत ने नियुक्त कर्मियों को हटाने और नियुक्ति रद्द करने के राज्य सरकार के आदेश को चुनौती देने वाली चार याचिकाओं पर सुनवाई करते हुए JSSC-CGL और CDPO परीक्षा से जुड़ी नियुक्ति रद्द करने के आदेश पर रोक लगा दी। कोर्ट ने राज्य सरकार को जवाब दाखिल करने के लिए 7 सितंबर तक का समय दिया है, जबकि प्रार्थियों को 14 सितंबर तक प्रति उत्तर दाखिल करने का निर्देश दिया गया। मामले की अगली सुनवाई 15 सितंबर को होगी।
याचिकाओं में CDPO परीक्षा, JSSC-CGL नियुक्ति, JPSC 11वीं-13वीं सिविल सेवा परीक्षा और फूड सेफ्टी ऑफिसर की नियुक्ति रद्द करने के फैसले को चुनौती दी गई है। CID जांच के बाद सरकार ने 18 अगस्त को 22 परीक्षाएं रद्द करने, 6 की प्रक्रिया स्थगित करने और 17 परीक्षाओं को जांच के दायरे में रखने की अधिसूचना जारी की थी।

